National Pension Scheme for Traders and The Self-employed Persons (NPS) का विवरण
- स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजनाएं
- लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक योगदान 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक है।
- इस योजना के तहत, लाभार्थी द्वारा 50% मासिक अंशदान देय है और केंद्र सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान का भुगतान किया जाता है।
National Pension Scheme for Traders and The Self-employed Persons (NPS) का फ़ायदे
योजनाओं के तहत, लाभार्थी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम मासिक सुनिश्चित पेंशन रु. 3000/- प्राप्त करने के हकदार हैं।
National Pension Scheme for Traders and The Self-employed Persons (NPS) का पात्रता
भारतीय नागरिक होना चाहिए
दुकानदार या मालिक जिनके पास छोटी या छोटी दुकानें, रेस्तरां, होटल, रियल एस्टेट दलाल आदि हैं।
उम्र 18-40 साल
ईपीएफओ/ईएसआईसी/पीएम-एसवाईएम में शामिल नहीं है
वार्षिक कारोबार रुपये में 1.5 करोड़ से अधिक नहीं